आज़मगढ़आजमगढ़उत्तर प्रदेशखेलटेक्नोलॉजीदेशमनोरंजनराजनीतिविदेशस्वास्थ

भाजपा नेता सहित पांच लोग भेजे जेल

पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करने और चार माह पुराने टीआई से मारपीट के मुकदमों में भाजपा नेता राकेश सहाय सहित पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस दौरान दिन भर दीवानी के अंदर व बाहर छावनी जैसे हालात और सियासी जमावाड़ा रहा।
अलीगढ़ महानगर के शहंशाह तिराहे पर 11 फरवरी रात पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज के मुकदमे में रात गिरफ्तार भाजपा नेता राकेश सहाय सहित पांच लोग 13 फरवरी को जेल भेज दिए गए। बन्नादेवी पुलिस ने इन पांचों को ताजा मुकदमे सहित चार माह पुराने टीआई से मारपीट के मुकदमे में भी कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से जेल भेजने संबंधी रिमांड खारिज करने का अनुरोध किया। मगर, अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी। साथ में पांचों की जमानत अर्जी पर 16 फरवरी तारीख नियत कर दी है। इस दौरान दिन भर दीवानी के अंदर व बाहर छावनी जैसे हालात और सियासी जमावाड़ा रहा।
11 फरवरी रात यातायात डायवर्जन व्यवस्था के चलते पार्षद राजकुमार की गाड़ी पुलिसकर्मियों द्वारा रोके जाने की सूचना पर पहुंचे एससी मोर्चा के महामंत्री राकेश सहाय आदि ने वहां पुलिसकर्मियों से गाली- गलौज की थी। 12 फरवरी को पुलिसकर्मियों से सड़क पर गाली-गलौज का वीडियो वायरल होने पर मामले का संज्ञान अधिकारियों ने लिया। प्रकरण में राकेश सहाय, पार्षद आदि पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर पर राकेश सहाय साथियों सहित रात को थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जहां पुलिस ने पांचों को हिरासत में ले लिया।
विरोध के अंदेशे के चलते रात भर थाना छावनी बनाए रखा और पांचों की पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज के मुकदमे व चार माह पुराने टीआई से मारपीट के मुकदमे में गिरफ्तारी प्रक्रिया पूरी की। 13 फरवरी सुबह पांचों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां से दीवानी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया। अदालती प्रक्रिया के बाद शाम साढ़े चार बजे पांचों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
बन्नादेवी थाने से पांचों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इन पांचों की भूमिका ताजा शहंशाह तिराहे के मुकदमे के साथ साथ टीआई से जुड़े मुकदमे में भी जांच में पाई गई थी। इस तरह दोनों मुकदमों में रिमांड मंजूर हुआ है और जेल भेजा गया है। बाकी लोगों की भूमिका को लेकर सीसीटीवी, कर्मचारियों व पब्लिक के बयान आदि लिए जा रहे हैं।
इन्हें भेजा जेल
राकेश सहाय नगला कलार बन्नादेवी
नितिन वार्ष्णेय उर्फ काजल रघुवीरपुरी बन्नादेवी
सौरभ निवासी ख्वाजा चौक सराय मियां देहली गेट
भूपेंद्र उर्फ विक्की शक्ति नगर गूलर रोड बन्नादेवी
रिंकू अग्रवाल शक्ति नगर गूलर रोड बन्नादेवी
इन दो मुकदमों में हुई कार्रवाई
शहंशाह तिराहा पर 11 फरवरी की देर रात सिपाहियों से गाली-गलौज मामले में दर्ज धारा 332, 353, 427, 504, 7 सीएलए, 147 थाना बन्नादेवी।
मालवीय पुस्तकालय के पास 25 अक्तूबर 2023 की देर रात रात ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मारपीट में दर्ज धारा 147, 332, 353, 341, 504, 506 थाना बन्नादेवी।
बचाव पक्ष ने रखी ये दलील
इस मामले में बचाव पक्ष से पुलिस की ओर से दी गई जेल भेजने संबंधी रिमांड अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष की दलील थी कि जिन दो मुकदमों रिमांड पेश किया गया है, वे सात वर्ष से कम सजा के हैं। इसलिए जेल न भेजकर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोनों घटनाओं में बने दहशत के माहौल का जिक्र किया। जिस पर दोपहर में अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया। बाद में बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर पांचों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजना तय किया और अब 22 फरवरी को तलब किया है। इस पर बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी दायर की, जिस पर अदालत ने पांचों की क्राइम हिस्ट्री तलब करते हुए 16 फरवरी तारीख नियत कर दी है। इस मामले में बचाव पक्ष से दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता दिनेश सिंह, अधिवक्ता प्रवीन नाथ शर्मा आदि ने पैरवी की।
जिला अस्पताल से रसलगंज तक पैदल लाया गया पांचों को, भीड़ देख गाड़ी में बैठाए
बन्नादेवी पुलिस दोनों को सुबह ही जिला अस्पताल मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर पहुंची। जहां से मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया के बाद पांचों को जुलूस की शक्ल में पैदल इमरजेंसी से जिला अस्पताल के गेट के बाहर रसलगंज तक लाया गया। मगर बाहर निकलने के बाद पब्लिक व मीडिया की भीड़ देख बीच रसलगंज से उन्हें गाड़ी में बैठाकर दीवानी लाया गया। इस दौरान दीवानी में भाजपाइयों की भीड़ बढ़ने लगी, जिसे लेकर पुलिस भी पहले से सतर्क थी। कई थानों के इंस्पेक्टर, दो सीओ, पीएसी, क्यूआरटी आदि भी दीवानी के अंदर व बाहर सीजेएम न्यायालय के चारों ओर तैनात रही। शाम को कोर्ट से निकालते समय भीड़ के बीच उन्हें गाड़ियों में बैठाकर जेल ले लाया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button