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एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत बनेगी फैमिली आईडी- मुख्य विकास अधिकारी

पेंशनरों के बनेगें राशन कार्ड, अपात्र होगें बाहर- मुख्य विकास अधिकारी
आजमगढ़ 21 फरवरी– शासन के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी श्री आनन्द कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में जनपद में “एक परिवार एक पहचान“ योजना के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास भवन सभागार में आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री शरद कुमार यादव द्वारा कार्यक्रम का संचालन एवं प्रशिक्षण दिया गया।
उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में निवासरत परिवारों के लिए एक परिवार एक पहचान योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के करीब 3.59 करोड परिवार व 14.92 करोड व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित है, इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नही बने है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी नंबर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी नंबर के जरिए लाभ दिलाया जा सकें।
फैमिली आईडी पंजीयन के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों को मोबाइल और ओटीपी द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नंबर बदल गया है तो आवेदक को अपना नया नंबर आधार से लिंक करते हुए अपडेट करा लें। यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है तो उसका पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। परिवार के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आईडी पोर्टल पर आवेदन द्वारा मोबाइल नंबर व आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आप के परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, ओटीपी डालने के बाद सदस्य का नाम, जन्म तिथि वर्ष, लिंग व पिता के संरक्षक का नाम खुद प्रदर्शित होगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक परिवार को रोजगार से जोडा जाये, जिसके लिए “एक परिवार एक पहचान“ योजना के अंतर्गत फैमिली आईडी कार्ड योजना शुरु की गयी है। उक्त योजना में ऐसे सभी परिवार जो राशन कार्ड से वंछित है अथवा राशन कार्ड के लिए पात्र नही है तो भी अपना फैमिली आई०डी० कार्ड बनवा सकते है। फैमिली आई०डी० कार्ड स्वैच्छिक है, यह अनिवार्य नही है।
फैमिली आईडी में पुरुष, स्त्री, पति-पत्नी, दोनों न्यायिक रूप से अलग रहते हो, स्वय के माता पिता, स्वय पर आश्रित व्यस्क व अव्यसक भाई-बहन, जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हो। दत्तक पुत्र व पुत्री व अन्य कोई ऐसा वयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जुड़ना चाहे जोड सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया- प्रत्येक फैमिली आई०डी० पंजीकरण हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों का आधार मोबाइल नम्बर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल ओ०टी०पी० द्वारा सत्यापन हो सके। यदि आधार से लिंक नम्बर बदल गया है तो आवेदक को अपना नवीन/सही मोबाइल नम्बर आधार से लिंक करते हुए अपडेट करना चाहिए। प्रत्येक फैमिली आई०डी० पंजीकरण के समय परिवार के सभी सदस्यों का आधार संख्या के सापेक्ष ओ०टी०पी० आधारित ईकेवाईसी होगा। यदि परिवार का कोई सदस्य पूर्व में किसी अन्य परिवार से जुड़ा हुआ है, तो उसका पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। आवेदक अपना पंजीकरण फैमिली आई०डी० पोर्टल (https://familyadup.gov.in) पर दिये गये “Register“ लिंक के माध्यम से करेगा। आवेदक अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओ०टी०पी० तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा। यदि परिवार के पास पूर्व में राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आई०डी०पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लोगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है। आवेदक दिये गये टैब पर क्लिक कर अपना फैमिली आई०डी० प्रिंट/डाउनलोड कर सकते हैं। जारीकर्ता अधिकारी के द्वारा संबंधित जांच अधिकारी को स्थलीय जाँच हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। जाँच अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का भौतिक स्थलीय सत्यापन कर आख्या जारीकर्ता अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी। पोर्टल द्वारा अंतिम रूप से फैमिली आई०डी० निर्मित होने एवं निरस्त होने की सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर स्वतः प्राप्त हो जाएगी। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा फैमिली आई०डी० के पंजीकरण की अद्यतन स्थिति/प्रगति को Track Application Status लिंक पर जाकर आवेदन संख्या डालकर प्राप्त किया जा सकता है। फैमिली आई०डी० हेतु आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से फैमिली आई०डी० संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा पोर्टल से भी अपनी फैमिली आई०डी० संख्या जात की जा सकती है एवं इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अर्थ एव संख्या अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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