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अस्पताल के आसपास निजी एंबुलेंस मिली तो होगी कार्रवाई

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निजी एंबुलेंस के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परिसर के आसपास निजी एंबुलेंस मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निजी एंबुलेंस के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि परिसर के आसपास निजी एंबुलेंस मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह अनाधिकृत व्यक्ति के परिसर में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के सचिव रंजन कुमार ने सभी मंडलीय निदेशकों, चिकित्सा अधीक्षकों, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं सभी अस्पतालों के प्रभारी को निर्देश भेज दिया है।
भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि राजकीय चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय परिसर अथवा परिसर के निकट अवैध निजी एम्बुलेंस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को निजी चिकित्सालयों अथवा निजी एम्बुलेंस द्वारा किसी अन्य स्थानों पर ले जाने की घटना भी नहीं होनी चाहिए।
ऐसे में राजकीय चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्साधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चिकित्सालय परिसर में चिकित्सालयों के तैनात स्टॉफ के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न करें। अस्पताल के सभी स्टाफ निर्धारित ड्रेस में रहें। सीएमओ सभी पीएचसी, सीएचसी के प्रभारियों से हर दिन वीडियो कांफ्रेसिंग करके स्थिति की जानकारी लेते रहेंगे।

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