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रमाकांत-डंपी मामले में सिपाही का हुआ बयान

1998 के लोगसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद व निवर्तमान विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद ‘डंपी’ व दोनों के समर्थक फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में आमने-सामने हो गए थे।
रमाकांत-डंपी मामले में सोमवार को एमपीएमएल कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें एक गवाह की गवाही हुई और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च मुकर्रर कर दिया। रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल से वीसी के माध्यम से एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पेश हुए थे।
1998 के लोगसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद व निवर्तमान विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद ‘डंपी’ व दोनों के समर्थक फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में आमने-सामने हो गए थे। दोनों पक्ष से जम कर हवाई फायरिंग भी किया गया था। इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुई था, लेकिन अफरा-तफरी मच गई। इस पर तत्कालीन एचएचओ फूलपुर कोतवाली ने रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के साथ ही दोनों के कुछ समर्थकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था।
मामला एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रहा है। वर्तमान में रमाकांत यादव फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक है और जेल की सलाखों के पीछे है। वर्तमान में उन्हें फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें एक गवाह सिपाही लालता प्रसाद की गवाही सोमवार को पूरी हुई।
इसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मार्च मुकर्रर कर दिया। रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल से वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे।

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