अंबारी बाजार में हुई फायरिंग के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं के हड़ताल के चलते निवर्तमान विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद ‘डंपी’ के खिलाफ सुनवाई नहीं हो सकी।
आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में हुई फायरिंग के मामले में गुरुवार को विधायक रमाकांत यादव की एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पेशी थी। रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल से वीसी के माध्यम से पेश हुए लेकिन अधिवक्ताओं के हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी और न्यायाधीश ने अगली तारीख नौ अप्रैल मुकर्रर कर दिया।
जानकारी मुताबिक 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान निवर्तमान विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद ‘डंपी’ व दोनों के समर्थक फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में आमने-सामने हो गए थे। दोनों पक्ष ने जमकर हवाई फायरिंग भी किया गया था। इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुई थी, लेकिन अफरा-तफरी मच गई।
इस पर तत्कालीन एचएचओ फूलपुर कोतवाली ने रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के साथ ही दोनों के कुछ समर्थकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। मामला एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रहा है। वर्तमान में रमाकांत यादव फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें फतेहगढ़ जेल में रखा गया है।
वहीं फूलपुर व अहरौला थाने में जहरीली शराब कांड के मामले में आरोपित रमाकांत यादव की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में सुनवाई के लिए न्यायाधीश ने आठ अप्रैल की तारीख तय की है।
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