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किशोरी के साथ सामूहिक रेप के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास प्रत्येक पर 40000 का लगा जुर्माना

आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 40000 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत में सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मार्च 2014 की रात पीड़िता अपने घर में बरामदे में सोई हुई थी कि देर रात गांव के ही रोशन पुत्र प्रकाश जगजीवन पुत्र सभाजीत श्याम राज पुत्र पूने दशरथ उर्फ गप्पू पुत्र सताई तथा एक अन्य गांव के रिश्तेदार दल सिंगार पीड़िता को उठा ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया दूसरे दिन पीड़िता आरोपियों के चंगुल से किसी तरह से निकली तथा घर आकर अपने परिवार वालों को पूरी बात बताई पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध चार सीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया विशेष लोक अभियोजन अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत चार गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रोशन जगजीवन श्याम राज दशरथ तथा दल सिंगार को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को ₹40000 जुर्माने की सजा सुनाई

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