उत्तर प्रदेशआजमगढ़खेलटेक्नोलॉजीदेशमनोरंजनराजनीतिविदेशस्वास्थ

आज़मगढ़: अपर न्यायाधीश ने कारागार का किया निरीक्षण

आजमगढ 12 दिसम्बर– माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व श्री जितेन्द्र कुमार सिंह माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज श्री सौरभ सक्सेना अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा जिला कारागार, आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम विशेष सुरक्षा बैरक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हातों में स्थित बैरक सहित समस्त बैरकों का निरीक्षण कर बन्दियों से वार्ता की गयी। वार्तालाप के दौरान बन्दियों द्वारा बतायी गयी छोटी-छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें सुना तथा समस्याओं का तुरन्त निराकरण करने हेतु जेल अधिकारी को निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान जेल अपील के सम्बन्ध में भी पूछताछ की गयी, जेलर द्वारा बताया गया कि सभी दोषसिद्ध बन्दियों द्वारा जेल अपील तथा निजी अपील दाखिल कर दी गयी है तथा इस माह किसी भी बन्दी द्वारा जेल अपील हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाकशाला में बन्दियों के शाम के भोजन के लिये आलू पालक, बैगन की सब्जी, चने की दाल, रोटी चावल पकते हुए पाया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि पाकशाला में कार्यरत खानसामा के नाखून कटे हुए है तथा पाकशाला औसतन साफ-सुथरा पाया गया। जेलर, जिला कारागार, आजमगढ़ को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, उनसे प्रार्थना पत्र लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ को प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें, जिससे उनके मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित किया जा सके।
इसके साथ ही जिला कारागार, आजमगढ़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कराकर बन्दियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। जिला कारागार, आजमगढ़ में लीगल एड क्लीनिक स्थापित की गई है, जिसमें पैरा लीगल वालेंटियर नामित है, जो बन्दियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हैं।
बन्दी रामभजन थाना रौनापार, राममिलन सोनकर थाना सरायमीर, राकेश थाना दीदारगंज इत्यादि बन्दियों ने अपनी समस्याओं को बताया। जिस पर सचिव द्वारा जेल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बन्दियों की समस्याओं का तुरन्त निराकरण करें। जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु विशेष जेल लोक अदालत दिनांक 19 दिसम्बर 2022, 20 दिसम्बर 2022, 21 दिसम्बर 2022 तथा 22 दिसम्बर 2022 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेलर को निर्देशित किया गया कि वे अधिक से अधिक बन्दियों की सूची उपलब्ध कराये।
इस दौरान अपर जिला जज/सचिव ने कहा कि ऐसे बन्दी जो अत्यन्त गरीब है, जिनका कोई पैरोकार नहीं है ऐसे बन्दी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र है।
इस मौके पर जेलर, डिप्टी जेलर, जेल के अन्य कर्मचारी व विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक उपस्थित रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button