रिपोर्टर- पंकज कुमार
यूपी के अम्बेडकर नगर जिले के थाना राजेसुल्तानपुर अन्तर्गत बलरामपुर निवासी मो जावेद ने अपनी फोर व्हीलर गाडी (कार) का फुल इंश्योरेंस चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया लेकिन गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कम्पनी द्वारा क्लेम न देने की धोखा धड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि मोहम्मद जावेद ने हुंडई शोरूम से एक गाड़ी खरीदा जिसका RC नंबर UP45 AR 9426 और उस गाडी का फुल बीमा जिसका पॉलिसी नंबर- 3311/01114304/000/00 है, जिसकी एजेंसी द्वारा चोला मंडलम से इंश्योरेंस किया गया था। लगभग 5 महीने बाद 21 अप्रैल 2024 को गाडी मालिक अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल जा रहे थे, तो आजमगढ़ व बनारस हाइवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें परिजन को चोटे आई थी लेकिन कोई जनहानि नही हुई थी। वही वाहन मालिक ने क्षति ग्रस्त वाहन की सूचना इंश्योरेंस कंपनी और एजेंसी को दिया जिसके बाद एजेंसी द्वारा गाड़ी को टोटल लॉस बताई गई । जिसकी शिकायत वाहन मालिक ने इंश्योरेंस कंपनी में दर्ज कराई तो कंपनी का सर्वेयर लगभग 15 दिनों के बाद आया औऱ वह उल्टा वाहन मालिक को ही डराने और धमकाने लगा। वही सर्वेयर द्वारा बोला गया कि क्लेम चाहिए तो हमारे इन कागजो पर हस्ताक्षर देने पड़ेंगे और हस्ताक्षर कराया गया, जिसमें कुछ सादे पेपर पर भी हस्ताक्षर कराया गया, जिसके बाद सर्वेयर द्वारा पैसे की मांग किया गया वही ज़ब पैसे देने से इनकार किया गया तो सर्वेयर ने धमकी दी गई कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होगा। फिर उससे बात हुई और कहा गया कि क्लेम पास हो जाएगा तो हम दे देंगे जिसके बाद सर्वेयर द्वारा एक सादे कागज पर लिखवाया गया की गाड़ी भाड़े पर चलाती है । लेकिन एक्सीडेंट के समय गाड़ी भाड़े पर नही थी जिसके बाद फोन द्वारा पता चला कि क्लेम रिजेक्ट हो गया है और गाड़ी को कामर्सियल प्रयोग किया गया हैं। चोला मंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वाहन मालिक के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी सामने आने से जहां अन्य लोगों में आक्रोश है वहीं पीड़ित वाहन स्वामी नई कार का क्लेम पाने के लिए परेशान है।
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