आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में स्थित मकान समेत नगर में अन्य स्थानों पर संपत्ति को लेकर पारी विभाग पारिवारिक विवाद में नगर पालिका से एक पक्षी नामंत्रण नामांतरण का आरोप लगा है।
वही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इस को खारिज करते हुए कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। बता दें कि मंगलवार को एक पक्ष के विपिन अग्रवाल समेत अन्य लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बयान दिए थे आजमगढ़ शहर में उनकी तमाम संपत्ति का है। चार भाई थे इसमें से तीन भाइयों रंग जी, विपिन व अशोक अग्रवाल के नाम वसीयत है जबकि एक भाई रणछोड़ अग्रवाल नावल्द थे। जिनकी 28 अगस्त 2021 को मौत हो गई लेकिन इससे पहले उन्होंने 24 मई 2021 में लिपी अग्रवाल पत्नी आशीष अग्रवाल और इसके बाद 18 अगस्त 2021 को रंग जी, अशोक व विपिन अग्रवाल के नाम वसीयत कर दी। खास बात थी की रणछोड़ अग्रवाल के देहांत के बाद आशीष अग्रवाल और रंगजी व विपिन अग्रवाल ने अपने-अपने वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो नगर पालिका मुकदमा चलने लगा। विपिन अग्रवाल के अनुसार 3 अक्टूबर 2022 को इसमें तारीख थी और दोनों पक्षों को बुलाया गया। 17 अक्टूबर को प्रमाण प्रस्तुत होना था लेकिन जब 17 अक्टूबर को हुआ पहुंचे तो बताया गया कि आज नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव सुनवाई के लिए नहीं बैठी है और 29 अक्टूबर को तारीख पड़ गई है। जब 29 अक्टूबर को वह पहुंचे तो बताया गया कि 17 तारीख को ही इस मामले में फैसला हो गया है जो उनके विपक्षी के पक्ष में हुआ है। जिसके बाद उन्होंने डीएम के यहां इस फैसले के खिलाफ आवेदन किया है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने कहा कि इसमें न्यायसंगत फैसला हुआ है। दोनों पक्षों को बकायदा सुना गया है और दोनों के जो भी जवाबदेही व प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि थी वह सब लगी थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है इसमें कोई भी एक पक्षीय अन्याय नहीं किया गया अब यह मामला उनसे उच्चतर कोर्ट डीएम के यहां गया है। वहां से जो भी फैसला होगा वह सभी के लिए मान्य होगा।