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माफिया की 117 करोड़ की समाप्ति कुर्क करने की जिला प्रशासन ने दी अनुमति

प्रयागराज। बाहुबली माफिया अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी है। उसकी 117 करोड़ रुपये कुल मूल्य वाली संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएंगी। इसकी अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। बुधवार को यह कार्रवाई हो सकती है। यह संपत्तियां बेशकीमती जमीनों के रूप में हैं, जो झूंसी के हवेलिया व कसारी मसारी में स्थित है। झूंसी में अतीक की 36 हजार वर्ग गज जमीन चिह्नित की गई है। यह संपत्ति उसके पिता हाजी फिरोज अहमद के नाम पर है।
इसे 2006-07 में खरीदा गया। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अतीक अहमद ने अपराध से कमाए गए धन से अपने पिता के नाम पर खरीदी थी, जिसका मौजूदा कीमत लगभग 113 करोड़ रुपये है। इसी तरह कसारी मसारी में भी एक संपत्ति चिह्नित की गई है। यह भी बेशकीमती भूमि है, जो अतीक अहमद के नाम पर है। पुलिस ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजकर बताया है कि यह अपराध के जरिये अर्जित की गई।
झूंसी में 1.826 और 1.1300 हेक्टेयर की दो जमीनें चिह्नित की गई हैं। जबकि कसारी मसारी में 0.1320 हेक्टेयर जमीन चिह्नित हुई है। पिछले दिनों इन तीनों जमीनों को कुर्क करने के लिए रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई थी। पुख्ता सूत्रों का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में अनुमति प्रदान कर दी गई है। कार्रवाई के लिए पुलिस की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले झूंसी और फिर कसारी मसारी स्थित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

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