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पंकज महिंद्रा अपहरणकांड मामले मे माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में पेशी

वर्ष 2015 में उसके इशारे पर अगवा हुए पंकज महिंद्रा मामले का विचारण विशेष अदालत में चल रहा है। अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया है। इसके बाद तीन अक्तूबर से मुल्जिमों का बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में माफिया बबलू श्रीवास्तव की 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान बुधवार को दर्ज किया जाना है।
इलाहाबाद जिला अदालत ने बरेली जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया बबलू श्रीवास्तव को बुधवार को अदालत में तलब किया है। अदालत ने प्रयागराज के डीएम, पुलिस आयुक्त और बरेली जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि उसे हर हाल में बुधवार को पेश करना सुनिश्चित करें। यह आदेश इलाहाबाद गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार श्रीवास्तव ने दिया है। प्रयागराज के सराफ पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड को अंजाम देने वाले माफिया का बयान अदालत में दर्ज किया जाना है। वर्ष 2015 में उसके इशारे पर अगवा हुए पंकज महिंद्रा मामले का विचारण विशेष अदालत में चल रहा है। अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया है। इसके बाद तीन अक्तूबर से मुल्जिमों का बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में माफिया बबलू श्रीवास्तव की 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान बुधवार को दर्ज किया जाना है। गौरतलब है कि पांच सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सराफ पंकज महिंद्रा बंधे पड़े थे।
पुलिस ने मौके से माफिया के भांजे विकल्प श्रीवास्तव उर्फ गोलू पुत्र तरुण कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सच्चिदानंद यादव उर्फ सचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बब्लू यादव को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 9 एमएम व 32 बोर की दो पिस्टलें, 315 बोर का तमंचा, आल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिमकार्ड आदि बरामद हुए थे।
पहली बार प्रयागराज की अदालत में पेश होगा डॉन बबलू श्रीवास्तव
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि और विशेष अधिवक्ता अपराध आरपी सिंह ने बताया कि अब इस बहुचर्चित अपहरण कांड में माफिया ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव समेत अन्य अभियुक्त उसके भांजे विकल्प श्रीवास्तव, सच्चिदानंद यादव, महेंद्र यादव, चंद्रमोहन यादव, विनीत परिहार, संकल्प श्रीवास्तव, संदीप चौधरी उर्फ राजेश कुमार, राकेश सिंह और गोलू उर्फ अभिषेक यादव के बयान दर्ज किया जाएगा। जिसके लिए अदालत ने बुधवार को माफिया को तलब किया है। यह पहला मौका होगा जब माफिया बबलू श्रीवास्तव प्रयागराज की अदालत में पेश होगा।

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