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आजमगढ़: अपहरण के आरोपी को 05 वर्ष की जुर्माना के साथ कठोर कारावास

आजमगढ़: जनपद के पुलिस को दिनांक- 19.01.2019 को थाना पवई क्षेत्र की एक महिला ने थाना पवई पर शिकायत की थी कि विपक्षी राजू पुत्र अतारू राम उर्फ अतवारू राम, निवासी टैनी, थाना पवई, आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया था।
उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0-06/2019 धारा 363/366/376 भादवि ¾ पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया।
बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।
आज दिनांक- 18.10.2023 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजू पुत्र अतारू राम उर्फ अतवारू राम, निवासी टैनी, थाना पवई, आजमगढ़ को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

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