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पुलिस के लिए सख्त आदेश: पूछताछ के लिए रात में किसी को घर से न उठाएं, अवैध हिरासत में रखा तो होगी कार्रवाई

शक के आधार पर रात में दबिश देकर घर से उठाना या फिर किसी को अवैध हिरासत में रखना। ये सब पुलिस के लिए आम बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पुलिस के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद थाना प्रभारी उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे।
आगरा में थाना पुलिस आपराधिक मामलों में पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में नहीं रख सकेगी। किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद थाना प्रभारी उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे। उक्त व्यक्ति का पूरा ब्योरा जीडी में दर्ज करना होगा। पहरा ड्यूटी पर तैनात सिपाही हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खानपान से लेकर तलाशी का ध्यान रखेगा। परिजन को भी सूचना दी जाएगी। अनावश्यक रूप से किसी को नहीं रखा जाएगा।
डीसीपी सिटी सूरज राय ने नगर जोन के थाना प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि थाने पर पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति के बारे में सहायक पुलिस आयुक्त को जरूर अवगत कराया जाए। दो घंटे से अधिक हिरासत में रखने पर जीडी में दर्ज करें। रात में किसी को नहीं लाएंगे। संतरी हवालात में मौजूद मुल्जिम, मालखाने के संदूक और थाने की प्रत्येक वस्तु की रक्षा करेगा। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि हवालात में बंद किसी व्यक्ति पर कोई अनाधिकृत वस्तु तो नहीं है, जिससे वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा दे।
डीसीपी सिटी ने यह भी निर्देश दिए कि हवालात में रोशनी के इंतजाम होने चाहिए। हवा की व्यवस्था हो। साफ सफाई के इंतजाम किए जाएं। बिना तलाशी कोई भी हवालात में नहीं रखा जाएगा। सहायक पुलिस आयुक्त हवालात को चेक करेंगे। अनावश्यक रूप से थाने में बैठे व्यक्ति के मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये हो चुकी हैं घटनाएं
– थाना सिकंदरा में चोरी के शक में राजू गुप्ता नामक युवक को पकड़ा गया था। उसकी हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
– थाना जगदीशपुरा में मालखाने में चोरी के मामले में सफाईकर्मी पकड़ा गया था। उसकी भी हिरासत में मौत हो गई थी। परिजन ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था।
– हाल ही में बरहन में एक ढाबा संचालक को थाने पर हिरासत में रखा गया। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने थाने पर लाकर पिटाई की। जुर्म कबूल नहीं करने पर यातनाएं दी गईं। उसने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी।

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