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नगरी निकाय चुनाव के तारीख पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आरक्षण को लेकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की हैं। जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान करने पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को भी हाईकोर्ट इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट ने राहत दी है कि सोमवार की रात 12.00 बजे तक नगर निकायों में वार्डों के आरक्षण पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसके लिए करीब 10 दिन पहले राज्य सरकार ने नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण जारी किया था। जिस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। वार्डों आरक्षण पर आपत्तियां जाहिर करते हुए कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इन लोगों का कहना है कि नगर विकास विभाग ने गलत तरीके से आरक्षण जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। याचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक आरक्षण से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण ना कर दिया जाए, तब तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस बात को मानते हुए निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले में मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। आरक्षण को लेकर आपत्ति जाहिर करने वाले लोग सोमवार की रात 12रू00 बजे तक वार्डों के आरक्षण पर आपत्ति दाखिल करें। मंगलवार को सुनवाई पूरी करने के बाद तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट फैसला लेगा।

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