आजमगढ़ :जनपद में मारपीट के आरोपी को गिरफ्तारी में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया ना अपनाने के कारण अदालत ने पेश किए गए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के डण्डवल में हुई मारपीट के मामले में 13 दिसंबर को चार आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी दीपक यादव पुत्र राजकुमार निवासी डण्डवल थाना मेहनाजपुर को शुक्रवार को गिरफ्तार करके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 देवेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विवेचक मोतीलाल पटेल ने आरोपी दीपक के लिए न्यायालय से 14 दिन के रिमांड का अनुरोध किया। अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी कागजात प्रपत्रों का अवलोकन किया और यह पाया कि गिरफ्तारी के संबंध में दी गई नोटिस की प्रक्रिया विधि सम्मत नही है। नोटिस भ्रामक व अपूर्ण है।गिरफ्तारी के कारणों का भी उल्लेख नहीं है। लिहाजा अदालत ने आरोपी दीपक को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया अदालत ने कहा कि आरोपी दीपक पुलिस की जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेगा तथा गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।
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