आजमगढ़: जनपद की पुलिस ने दिनांक 24.10.2013 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी बबलू यादव पुत्र रामसकल यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ वादी की नाबालिग लडकी को लेकर भाग गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 284/13 धारा 363/366/376 भादवि0 पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ किया गया।
विवेचना के दौरान थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा किशोरी को बरामद कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
दिनांक 15.04.2014 को अभियुक्त बबलू यादव पुत्र रामसकल यादव जमानत पर रिहा होकर फरार हो गया तथा मा0 न्यायालय प्रस्तुत नही हो रहा था। तत्पश्चात मा0 न्यायालय द्वारा अभि0 बबलू यादव के विरुद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी व जमानतदारो के खिलाफ वसूली वारण्ट जारी किया गया तथा मा0 न्यायालय के निर्देश के क्रम मे अभि0 बबलू यादव को गिरफ्तार कर जिला कारागार मे निरुद्ध किया गया।
अभियुक्त पुनः जमानत पर रिहा होकर वर्ष 2016 से फरार हो चल रहा था। तथा तारिख पेशी पर उपस्थित नही हो रहा था।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय के निर्देश के तथा मा0 उच्च न्यायालय इलहाबाद के क्रिमिनल मिस बेल केन्सीलेशन अप्लिकेशन संख्या 13674/2016 के आदेश के अनुपालन में 02 टीम गठन किया गया जिसमे प्रथम टीम थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय फोर्स व द्वितीय टीम में उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला स्वाट टीम प्रभारी मय सर्विलास टीम।
पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के द्वारा उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया
माननीय उच्च न्यायालय इलहाबाद के आदेश के अनुपालन मे मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानो पर दबिश दी गयी तथा। जिसके क्रम में आज दिनांक 07.01.2024 को अभियुक्त बबलू यादव को मुखबीर की सूचना पर सेन्टरवा मोड़ से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया।
पुछताछ पर अभि0 बबलू यादव ने बताया गया कि वर्ष 2017 मे फरार होकर उड़ीसा चला गया था। तब से वही था घर वालो के कोई सम्पर्क नही था आज घर मिलने के लिये जा रहा था कि आपलोगो द्वारा पकड़ लिया गया । अभियुक्त बबलू यादव उपरोक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।
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